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MP Ekrishi Anudan Yojana Registration
दोस्तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसान भाइयो के लिए एक नया MP Ekrishi Anudan Yojana पोर्टल बनाया हे। जिसके जरिये किसानो को महगे से महगे कृषि यंत्र सब्सिडी के साथ प्रधान किए जाते हे। सभी किसान इतने आत्मनिर्भर नही हे की वे खेती से संबधित नई नई आधुनिक कृषि यंत्र और उपकरण खरीद सके इसीलिए किसानो की समस्या को देखते हुए व कृषि के छेत्र को आधुनिक वनाने के लिए राज्य सरकार ने इस योजना को लागू किया गया हे।
कृषि यंत्र व सिंचाई उपकरण अनुदान हेतु आवेदन पृक्रिया
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दोस्तो mp ekrishi yantra anudan scheme का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको किसान कल्याण कृषि विकास विभाग के आधिकारिक पेज पर जाना होगा।
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यहा आपको अनुदान हेतु आवेदन करें। फोरम भर्ना हे।
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अपना जिला ब्लॉक ग्राम कृषक वर्ग भरने के बाद कृषि यंत्र का चयन करे।
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इसके बाद योजना का नाम अपना आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरे।
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अब दिये गए बॉक्स मे टिक करे और डिवाइस को चुने।
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अब Capture finger पर क्लिक करते ही आपको पंजीकरण संख्या मिल जाएगी जिसे आप प्रिंट भी कर सकते हे।
MP Ekrishi AnudanYojana आवेदन हेतु पात्रता व शर्ते
Ekrishi Anudan Yojana अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए कृषको को निम्नलिखित शर्तो को पूरा करना चाहिए।
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उम्मीदवार किसान के नाम भूमि होना चाहिए।
ट्रेक्टर हेतु पात्रता
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किसी भी श्रेणी के केवल वे किसान जिसने 7 बर्ष के अंतरगर्त विभाग की किसी भी योजनाओ मे अनुदान प्राप्त नही किया हो।
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उम्मीदवार ट्रेक्टर व पोवेर्टिलर मे से केवल एक पर ही अनुदान प्राप्त कर सकता हे।
स्वचलित कृषि उपकरण हेतु पात्रता
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किसी भी श्रेणी के केवल वे किसान जिसने 5 बर्ष के अंतरगर्त विभाग की किसी भी योजनाओ मे अनुदान प्राप्त नही किया हो।
ट्रेक्टर से चलने वाले सभी प्रकार के कृषि यंत्र हेतु
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वे सभी जिनके नाम पहले से ट्रेक्टर हे।
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किसी भी श्रेणी के केवल वे किसान जिसने 5 बर्ष के अंतरगर्त संबन्धित यंत्र के क्रय विभाग की किसी भी योजनाओ मे अनुदान प्राप्त नही किया हो।
स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम, रेनगन, डीजल/विधुत पंप
- जिनके पास स्वय की भूमि हे और जीसने 7 बर्ष मे सिचाई उपकरण का अनुदान नही लिया हो।
- विधुत पंप अनुदान हेतु अपना विधुत कनेक्सन हो।
Madhya Pradesh Farmer Subsidy Scheme मे जरूरी दस्तावेज़
उम्मीदवारों को योजना हेतू mp krishi yantra anudan yojana form के लिए नीम्नलिखित कागजो की जरूरत पड़ेगी।
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जमीन व खेत के दस्तावेज़
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आधार कार्ड
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बैंक खाता की किताब
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जाती प्रमाण पत्र एससी एसटी के लोगो के लिए
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बी-1 की प्रति
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बिजली कनेक्शन का प्रमाण
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डी. बी. टी. के माध्यम से सिंचाई उपकरणों पर देय अनुदान राशि
राज्य माइक्रोइरीगेशन योजना
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स्प्रिंकलर सेट – इकाई लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम रु. 12000/ –
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ड्रिपसिस्टम – इकाई लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम रु. 40000/ –
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मोबाइल रेनगन – इकाई लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम रु. 15000/ –
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
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स्प्रिंकलर सेट – लघु/सीमांत कृषक – समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषको हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान अन्य के लिए 45 प्रतिशत।
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ड्रिप सिस्टम – लघु/सीमांत कृषक – समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषको हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान अन्य के लिए 45 प्रतिशत।
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रेनगन – उपरोक्त
पर ड्राप मोर क्राप (अदर इंटरवेंशन) डीजल /विद्युत पम्प – इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु. 10000/ –
माइक्रो सिचाई/उद्यानिकी उपकरण उद्यानिक एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मे आवेदन हेतु
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कृषक आवेदन पृक्रिया देखे – क्लिक करें
निर्माता पंजीयन हेतु पृक्रिया देखे –क्लिक करें
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