up govt released dainik majdoori jeevan yapan suchna form pdf download shramik bharan poshan yojana dukandar riksha auto chalak arthik sahayata form उत्तर प्रदेश दैनिक मज़दूरी जीवन यापन सूचना प्रपत्र shramik bharan poshan registration
दैनिक मज़दूरी जीवन यापन सूचना प्रपत्र
जरूरी सूचना:- उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 21 मार्च 2020 को समस्त जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत को पत्र जारी करते हुए उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रो मे दैनिक रूप से कार्य कर जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के विषय मे सूचना उपलब्ध करवाने को कहा है। जिससे सभी जरूरत मंदो को रोजगार एवं सहायता दी जा सके। अन्य जानकरी नीचे पढ़ें।
पत्र मे कहा गया है की COVID-19 के संभावित संक्रमण को रोके जाने एवं प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष प्रभाव से बचने के लिए सुरक्षित उपायो को सुनिश्चित करना शासन की प्राथमिकता है। इस संदर्भ मे नगरीय स्थानीय निकाय के अंतर्गत दैनिक कराया करके अपना जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के विषाण मे सूचना का संकलन करना आवश्यक है।
सूचना का संकलन करके ऐसे व्यक्तियों को भविष्य मे सुविधाजनक ढंग से रोजगार एवं सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यक कार्यवाही कराई जा सके। इस हेतु शासन के पूर्व पत्र स0 – 1509/ पी0एस0एच (एन0वी0)/2020। दिनांक -18.03.2020 के माध्यम से प्रारूप का निर्धारण कर ऐसे व्यक्तियों की संख्या का अंकलन कराया गया है। ऐसे पंजीकृत/ अपंजीकृत व्यक्तियों के विषय मे सलग्न प्रारूप पर सूचना की आवश्यकता है।
2. पंजीकृत अथवा अपंजीकृत व्यक्ति निम्नलिखित श्रेणी के हो सकते है।
- पटरी दुकानदार/ वेंडर
- रिक्शा/ इक्का/ तांगा चालक।
- टेम्पो/ ऑटो/ ई रिक्शा चालक।
- दैनिक दिहाड़ी मजदूर/ मंडियो मे पल्लेदारी करने वाले / ठेलिया चलाने वाले।
- अन्य दैनिक कार्य करने वाले व्यक्ति।
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3. उक्त पंजीकृत अथवा अपंजीकृत व्यक्तियों मे वह व्यक्ति आच्छादित किए जाएंगे। जो श्रम विभाग मे पजीकृत नहीं है। तथा मानरेगा कार्ड धारक नहीं है।
dainik majdoori jeevan yapan suchna form नीचे लिंक से डाउनलोड करें।
4. उक्त प्रस्तर 02 मे उलिखित श्रेणी/ वर्गो के संबद्ध मे संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध उकतानुसार वंचित संकलित सूचनाए ऑनलाइन फीड करने के लिए प्रतेयक नगर निगम मे नामित नोडल अधिकारी, नगर पालिका परिसद/ नगर पंचायत मे अधिशासी अधिकारी उत्तरदाई होंगे। जिलाधिकारी इन सूचनाओ को ऑनलाइन फीड करने हेतु अपर जिलाधिकारी स्तर के एक अधिकारी को जिला स्तर पर नोडल अधिकारी तथा तहसील स्तर पर एक अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करेंगे। नगर निगम तथा तहसील स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि सूचनाओ के संकलन एवं ऑनलाइन फीडिंग मे COVID-19 के परिप्रेक्ष्य मे समय समय पर निर्गत समस्त निर्दिष्ट सावधानियाँ तथा SOPs का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।नोडल अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा की सूचनाओ के संकलन एवं ऑनलाइन फीडिंग मे कोई लक्षित व्यक्ति छूटने न पाये। इस प्रकार अपलोड की गयी सूचनाओ के लिए नगर निगम स्तर से नगर आयुक्त एवं जिला स्तर पर अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
5. उपयुक्त प्रस्तर-2 मे अंकित श्रेणी के लिए नगरीय स्थानीय निकायो मे पंजीकृत/ सत्यापित पटरी दुकानदार/ वेन्द्र्स की उपलब्ध सूची, रिक्शा चालक/इक्का, तांगा चालक की नगरीय स्थानीय निकायो मे उपलब्ध पंजीकृत सूची का प्रयोग किया जा सकता है। दाईंकी दिहाड़ी मजदूरों के लिए लेबर अड्डो पर एकत्र होने वाले व्यक्तियों से संपर्क करके सूचनाओ का संकलन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दैनिक रूप से जीवन यापन करने वाले अन्य व्यक्तियों के पंजीकृत संगठनो से भी संपर्क कर्क वांछित सूचनाए प्राप्त की जा सकती है। किन्तु यह सुनश्चित किया जाए की सूचनाए सत्यापित हों।
6. उपयुक्त वांछित सूचनाए अपलोड करने के लिए निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा ऑनलाइन पोर्टल अतिशीघ्र विकसित कर ऑनलाइन पोर्टल का यूजर आईडी एवं पासवर्ड समस्त जनपदो के जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। जो नोडल अधिकारी को पासवर्ड उपलब्ध कराएंगे।
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उपरोक्त कार्यवाही प्रत्येक दशा मे आगामी 15 दिन मे पूर्ण की जानी है। अतः सूचनाओ का संकलन प्रत्येक दिन के आधार पर करते हुए उपरोकतानुसार पूर्ण एवं संकलित सूचनाए शासन को 15 दिन मे उपलब्ध करने का कष्ट करें।
Ganesh Rajput says
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